योगी युवा उद्यमी योजना – युवा उद्यमियों को आर्थिक और प्रशिक्षण सहायता
योगी युवा उद्यमी योजना (Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार, आत्मनिर्भरता और आर्थिक मजबूती की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए चलाई जा रही है। इस ब्लॉग में योजना का संपूर्ण विवरण, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, लाभ, आवश्यक दस्तावेज, ट्रेनिंग और सफलता की कहानियाँ विस्तार से दी गई हैं।
योगी युवा उद्यमी योजना – उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता एवं जरूरी ट्रेनिंग देना है। सरकार चाहती है कि पढ़े-लिखे और प्रशिक्षित युवा न केवल खुद आत्मनिर्भर बनें, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार सृजित करें। इसके तहत 2025 तक हर वर्ष 1 लाख और 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देने का लक्ष्य है।
योजना के महत्वपूर्ण लाभ
-
युवाओं को बिना गारंटी 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराया जाता है।
-
परियोजना लागत पर 10% तक की अनुदान राशि (मार्जिन मनी) दी जाती है।
-
लोन की EMI पर पहले 6 माह तक कोई भुगतान जरूरी नहीं है।
-
शुरूआती चार साल तक कोई ब्याज नहीं लिया जाता।
-
सरकारी प्रशिक्षण केंद्रों और MSME विभाग के जरिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और गाइडेंस दी जाती है।
-
650 से ज़्यादा बिजनेस प्रोजेक्ट विकल्पों में चयन की स्वतंत्रता।
पात्रता और योग्यताएँ
-
आयु: पहले 21-40 वर्ष थी, अब घटाकर 18 वर्ष न्यूनतम कर दी गई है, अधिकतम आयु 40 या 45 वर्ष तक है।
-
शैक्षणिक योग्यता: कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण (कुछ परियोजनाओं के लिए अधिक योग्यता आवश्यक हो सकती है)।
-
आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
-
मान्यता प्राप्त संस्थान से स्किल ट्रेनिंग/डिप्लोमा/ITI सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है।
-
आवेदक किसी अन्य केंद्र/राज्य सरकार की पूंजी या लोन सब्सिडी योजना का लाभार्थी न हो।
-
विक्रेताओं, शराब उद्योग, पटाखा, पोलिथीन आदि निषिद्ध व्यवसायों को छोड़कर सभी उद्योगों के लिए पात्रता।
आवेदन प्रक्रिया
-
सबसे पहले सरकार की वेबसाइट cmyuva.org.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें।
-
अपने आधार, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, बैंक पासबुक, ट्रेनिंग या कौशल प्रमाणपत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि अटैच करें।
-
आवेदन फॉर्म भरकर सबमिट करें।
-
बैंक और संबंधित विभाग द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और प्रोजेक्ट अप्रूवल के बाद लोन स्वीकृत किया जाता है।
-
पैसे का वितरण सीधे लाभार्थी के खाते में किया जाता है।
आवश्यक दस्तावेजों की सूची
-
आधार कार्ड
-
शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र
-
आयु प्रमाणपत्र
-
निवास प्रमाणपत्र
-
बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ की प्रति
-
स्किल/ट्रेनिंग/आईटीआई प्रमाणपत्र
-
प्रोजेक्ट रिपोर्ट
-
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
-
नोटरी प्रमाणित शपथ पत्र
-
विक्रेता कोटेशन (यदि लागू)
योजना से जुड़ी ट्रेनिंग
सरकार ने इस योजना के तहत कौशल विकास मिशन, आईटीआई, पॉलीटेक्निक, MSME ट्रेनिंग सेंटर व निजी अकादमिक संस्थानों से ट्रेनिंग लेना अनिवार्य किया है। इससे युवाओं में व्यवसायिक कौशल, तकनीकी ज्ञान, फाइनेंस मैनेजमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट की समझ विकसित होती है।
योजना की प्रमुख विशेषताएं
-
लाभार्थी को लोन चुकाने पर चार साल तक कोई ब्याज नहीं।
-
सफल पुनर्भुगतान के बाद दूसरे चरण में 7.5 लाख तक के लोन हेतु पात्रता बढ़ती है।
-
सिर्फ आइटीआई या अन्य अपेक्षित ट्रेनिंग लेने वाले ही योजना के पात्र हैं।
-
योजना पूरी तरह डिजिटल है—आवेदन, प्रक्रिया और लाभार्थी चयन सब ऑनलाइन होते हैं।
सफलता की कुछ कहानियाँ
इस योजना के तहत अब तक 68000 से अधिक युवाओं को 2751 करोड़ रुपये की ब्याजमुक्त ऋण राशि मिली है। कई युवा अपना कारोबार शुरू कर अब दूसरों को रोज़गार दे रहे हैं और छोटे शहरों-कस्बों तक आत्मनिर्भरता की मशाल जगा रहे हैं।
निष्कर्ष
योगी युवा उद्यमी योजना प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर, नवाचारशील और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। आसान आवेदन प्रक्रिया, वित्तीय सहयोग, ट्रेनिंग सपोर्ट और बिना ब्याज के ऋण ने उत्तर प्रदेश में नई उद्यमशीलता और स्टार्टअप संस्कृति को मजबूत किया है। हर योग्य युवा को इस अवसर का लाभ उठाकर अपना व्यवसाय शुरू करना चाहिए।
योगी युवा उद्यमी योजना – FAQ
प्रश्न 1: योगी युवा उद्यमी योजना क्या है?
उत्तर: यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाती है, जिसके तहत 18-45 वर्ष के शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को नया कारोबार शुरू करने के लिए ₹5 लाख तक का ब्याजमुक्त और बिना गारंटी का ऋण, साथ ही ट्रेनिंग और मार्गदर्शन की सुविधा मिलती है।
प्रश्न 2: योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर: मुख्य उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार और स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित करना, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, और नौकरी खोजने वाले युवाओं को नौकरी देने वाला बनाना है।
प्रश्न 3: योजना के लिए पात्रता क्या क्या रहने वाली हो सकती हैं?
-
18 से 45 वर्ष आयु
-
न्यूनतम 8वीं (कुछ मामलों में 10वीं/12वीं या अधिक)
-
उत्तर प्रदेश का निवासी
-
मान्यता प्राप्त संस्थान से ट्रेनिंग/डिप्लोमा/आईटीआई प्रमाणपत्र
-
किसी अन्य लोन सब्सिडी या सरकारी योजना के लाभार्थी नही होना चाहिए सिर्फ एक य़ोजना का लाभ ले।
प्रश्न 4: आवेदन की प्रक्रिया क्या है?
-
योजना की सरकारी वेबसाइट cmyuva.org.in पर ऑनलाइन आवेदन करें
-
आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
-
सबसे पहले सत्यापन होगा बैंक और विभाग द्वारा सत्यापन व अप्रूवल के बाद ऋण खाते में स्थानांतरित कर दिया जायेगा।
प्रश्न 5: आवेदन में कौन-कौन से दस्तावेज़ लगता है?
-
आधार कार्ड
-
शैक्षणिक प्रमाणपत्र
-
निवास प्रमाणपत्र
-
स्किल/ट्रेनिंग सर्टिफिकेट
-
बैंक पासबुक
-
फोटो
-
प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि।
प्रश्न 6: लोन की ब्याज दर और चुकाने की शर्तें क्या हैं?
-
₹5 लाख तक 4 साल के लिए 100% ब्याजमुक्त
-
गारंटी न के बराबर
-
समय पर पुनर्भुगतान के बाद दूसरे चरण में अधिक ऋण हेतु पात्रता।
प्रश्न 7: योजना का लाभ किन व्यवसायों के लिए मिल सकता है?
-
निर्माण, सेवा, व्यापार, MSME, कुटीर उद्योग
-
केवल निषिद्ध व्यवसायों (जैसे शराब, पटाखा, अवैध धंधे आदि) को छोड़कर अन्य सभी वैध व्यवसाय।
प्रश्न 8: क्या ग्रामीण, शहरी युवाओं दोनों के लिए है?
-
हां, योजना प्रदेश के सभी जिलों के शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों के युवाओं के लिए है।
प्रश्न 9: ट्रेनिंग/मार्गदर्शन कैसे मिलता है?
-
कौशल विकास मिशन, MSME ट्रेनिंग संस्थान, आईटीआई/पॉलीटेक्निक आदि के जरिए आवश्यक ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाती है।
प्रश्न 10: योजना से अभी तक कितने युवा लाभान्वित हुए हैं?
-
अब तक 68,000+ युवाओं को ₹2751 करोड़ का ब्याजमुक्त लोन मिल चुका है, जिससे राज्य में स्टार्टअप और स्वावलंबन की नवीन चेतना आई है।